छापेमारी में मिली थी करोड़ों की संपत्ति
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है. सौरभ के वकील के मुताबिक, लोकायुक्त ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है. सौरभ के वकील के मुताबिक, लोकायुक्त ने मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी.
हालांकि, सौरभ शर्मा को अन्य मामलों में अब तक जमानत नहीं मिली है, जिसके चलते वह फिलहाल जेल में ही रहेगा. उसकी रिहाई तभी संभव होगी जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट से भी उसे जमानत मिल जाए, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है.
रिपोर्ट गजेंद सिंह राजपूत