अनुज्ञप्ति नहीं लेने पर निगम ने रोका संचालन……………..
अन्य विवाह भवनों और बैंक्वेट हॉल संचालकों को भी चेतावनी……………..
धनबाद नगर निगम ने बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति के संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड संख्या 23 स्थित उत्सव रिसॉर्ट को सील कर दिया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए धनबाद नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि जांच में पाया गया कि धनबाद शहरी क्षेत्र में करीब 177 रिसॉर्ट का संचालन, धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना किया जा रहा था।
नगर निगम द्वारा पूर्व में सार्वजनिक सूचना और नोटिस जारी कर संबंधित प्रतिष्ठान को आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। बावजूद इसके निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान प्रतिष्ठान को झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाया गया।
इसके बाद निगम प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से उत्सव रिसॉर्ट के संचालन पर रोक लगाते हुए परिसर को सील करने की कार्रवाई की। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि नगर क्षेत्र में संचालित सभी विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज, हॉस्टल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अनुज्ञप्ति और स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य है।
नगर आयुक्त ने सभी संचालकों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि अनधिकृत रूप से संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
रिपोर्ट नीरज कुमार
