‘मिनी ट्रायल नहीं कर सकते’, सीजेआई सूर्यकांत ने येदियुरप्पा को दी बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

CJI Suryakant on Yediyurappa: सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ पॉक्सो केस में ट्रायल पर रोक लगा दी है. जानें क्या है पूरा मामला…

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट का यह आदेश येदियुरप्पा की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती थी. हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI Suryakant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ट्रायल रोकने के साथ ही कर्नाटक सीआईडी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पूर्व के एक फैसले का गलत अर्थ निकालते हुए मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया, जबकि याचिकाकर्ता को पहले के आदेश में इसकी स्वतंत्रता दी गई थी. इसी सीमित मुद्दे पर अब मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी.येदियुरप्पा के वकीलों ने क्या दी दलील?इस मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे येदियुरप्पा की ओर से पेश हुए. लूथरा ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया है, जिनमें उन गवाहों के बयान भी शामिल हैं जो घटना के समय मौजूद थे और जिन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि येदियुरप्पा 88 वर्ष के हैं, चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के शिकार हैं.

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