करिश्मा कपूर के बच्चों के आरोपों पर हाईकोर्ट सख्त, 29 दिन में संजय कपूर की पत्नी को देना होगा संपत्ति का हिसाब

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने नामी बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति विवाद मामले में उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर को दो हफ्तों के भीतर उनकी संपत्तियों की विस्तृत सूची दाखिल करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर वाद को दर्ज कर लिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है. संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर उनकी एक्स पत्नी, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने अपनी सौतेली मां और संजय कपूर की तीसरी प्रिया कपूर पर वसीयत में जालसाजी का आरोप लगाया है.करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें सूचित किया गया कि वे संजय कपूर की वसीयत के लाभार्थी नहीं हैं. उन्होंने 21 मार्च 2025 की वसीयत को फर्जी और संदिग्ध बताते हुए इसे चुनौती दी है. समायरा और कियान का कहना है कि उनके पिता ने कभी वसीयत का जिक्र नहीं किया और प्रिया कपूर ने सात हफ्तों तक इसकी जानकारी छुपाई.याचिका में यह भी मांग की गई है कि विवाद सुलझने तक सभी संपत्तियों को फ्रीज किया जाए. कोर्ट ने अब दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी. प्रिया कपूर ने अदालत को बताया है . करिश्मा के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं

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