UPI Rule Change: 15 सितंबर से बदलेंगे नियम, अब बड़ी रकम ट्रांसफर होगी आसान

UPI Rule Change: अगर आप भी यूनिफाइड पेंमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्‍तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर से कुछ खास कैटेगरी के लिए UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है. अब कुछ पेमेंट्स में आप पहले से कहीं ज्यादा रकम एक बार में भेज सकेंगे.किन-किन कैटेगरी में बढ़ी लिमिट?कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, सरकारी ई-मार्केटप्लेस, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, बिज़नेस/मर्चेंट पेमेंट, कलेक्शन – इन सबके लिए लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.ज्वेलरी खरीद और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग (इनिशियल फंडिंग) – इनके लिए लिमिट 2 लाख रुपये होगी.टर्म डिपॉजिट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और FX रिटेल (BBPS प्लेटफॉर्म) – इन कैटेगरी में भी लिमिट 5 लाख रुपये रहेगी.किसे होगा फायदा?अब अगर आप क्रेडिट कार्ड का बड़ा बिल UPI से भरना चाहते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है या सरकारी ई-मार्केटप्लेस से खरीदारी करनी है, तो आपको बार-बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी. एक बार में ही 5 लाख रुपये तक ट्रांसफर किया जा सकेगा. ज्वेलरी खरीदने वाले और डिजिटल अकाउंट खोलने वाले ग्राहकों को भी ज्यादा रकम एक साथ ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी.

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