नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब राज्य में प्रॉपर्टी बंटवारे (Partition Deed) पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय कर दी गई है. पहले व्यवस्था यह थी कि बंटवारे पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था. अभी तक नियम था – 4% स्टाम्प ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फीस. इस वजह से परिवार अक्सर रजिस्ट्री कराने से बचते थे और नतीजतन कई मामले कोर्ट-कचहरी तक पहुंच जाते थे.अब नए नियम के तहत, चाहे आपकी संपत्ति की कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बंटवारे पर अधिकतम 5,000 रुपये ही शुल्क लगेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा क्योंकि अब रजिस्ट्री कराना आसान और सस्ता हो जाएगा.
