फ्लाइट में बोर्डिंग से पहले… DGCA की चाल में फंस गईं एयरलाइंस, जानें पैसेंजर्स की कैसे हुई बल्‍ले-बल्‍ले

DGCA Direction to Airlines:: डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने इस बार ऐसा दांव चला है कि तमाम एयरलाइंस अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है. वहीं, डीजीसीए के इस कदम से आने वाले दिनों में पैसेंजर्स की बल्‍ले-बल्‍ले होने वाली है. दरअसल, अभी तक फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन या डिनायड बोर्डिंग की स्थिति में एयरलाइंस अपनी जिम्‍मेदारियों से बचते हुए एक तरफ खड़ी हो जाती थीं. वहीं, अपने अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से ज्‍यादातर पैसेंजर उनके लिए निर्धारित सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते थे.लेकिन, डीजीसीए ने अब जो कदम उठाया है, उससे एयरलाइंस अपनी जिम्‍मेदारियों से नहीं बच पाएंगी. आपको बता दें कि डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि फ्लाइट बुकिंग के बाद एयर टिकट के साथ एक ऐसा लिंक भी पैसेंजर को भेजेंगी, जिसमें उनके अधिकारों के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी गई होगी. एयरलाइंस पैसेंजर को यह लिंक एसएमएस या व्‍हाट्सअप के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराएगी. साथ ही, सभी एयरलाइंस यह लिंक अपने एयर टिकट और वेबसाइट पर भी डिस्‍पले करेगी.पैसेंजर्स को पता हों अपने अधिकारडीसीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में पैसेंजर्स की संख्‍या में तेजी से बढ़ोत्‍तरी हुई है. ऐसे में, यह कदम पहली बार हवाई यात्रा कर रहे पैसेंजर्स के हितों को ध्‍यान में रखते हुए लिया गया है. पहली बार एयर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को पता होना चाहिए कि उनके अधिकारी क्‍या हैं. फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन, डिनायड बोर्डिंग या बैगेज खोने की स्थिति में एयरलाइंस की जिम्‍मेदारियों और अपने अधिकारियों के बारे में जानकारी खास तौर पर पैसेंजर्स के पास होनी ही चाहिए.इंडिगो लागू करेगी डीजीसीए के निर्देशवहीं, डीजीसीए के इस निर्देश को लेकर इंडिगो एयरलाइन का कहना है कि वह मंगलवार तक इस नए नियम को लागू कर देगी. एयरलाइंस अपने सिस्टम को अपडेट कर रही हैं ताकि यात्रियों को उड़ान में देरी, उनके अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल सके. इंडिगो ने बताया कि उसकी वेबसाइट पर यात्री ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में जाकर या ‘नोट्स’ सेक्शन के ‘क्लिक हियर’ लिंक पर क्लिक करके डीजीसीए के नियमों को पढ़ सकते हैं.

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