Advance Tax Deadline: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और नोटिस के साथ दूसरी दिक्कतों से बचना चाहते हैं, तो आपको सभी टैक्स समय पर भरना चाहिए. फिलहाल, एडवांस टैक्स भरने की आखिरी तारीख आ गई है, जो कि 15 मार्च है. अगर आप इस तय सीमा के अंदर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो धारा 234B और 243C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.
आइए समझते हैं एडवांस टैक्स क्या है, किन लोगों को इसे भरना है, इसे कैसे भरा जाता है और समय पर न भरने पर क्या नतीजे हो सकते हैं?
किसे भरना है एडवांस टैक्स?
सैलरी क्लास के अलावा अगर किसी टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी वित्तीय वर्ष में TDS कटने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देना होगा. इसके अलावा, जिन लोगों की आय सैलरी से ज़्यादा है, जैसे कि रेंट, कैपिटल गेन, एफडी या लॉटरी से होने वाली आय, उन्हें भी एडवांस टैक्स भरना जरूरी हैसाल में 4 बार भरना होता है एडवांस टैक्सएडवांस टैक्स उसी वित्त वर्ष के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है. ये एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार देना होता है. इसे 4 किश्तों में देना होता है. टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता. इसमें जून में चुकाई गई किश्त भी शामिल है. 15 दिसंबर तक देनदारी 75 फीसदी है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल हैं. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है.एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरेंगे तो क्या होगा?समय पर एडवांस टैक्स भरकर जुर्माने से बचें. देर से या न भरने पर बकाया एडवांस टैक्स पर हर महीने ब्याज देना होता है. इनकम टैक्स एक्ट के धारा 234B और धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है.