इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के लिए PAN डिस्क्लोजर की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है. अगर यह नियम लागू होते हैं तो 20 लाख रुपये से कम की प्रॉपर्टी डील में PAN डिटेल्स देना जरूरी नहीं होगा. सरकार ने गिफ्ट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसे मामलों को भी कंप्लायंस फ्रेमवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है.
