Independence Day 2025: हर साल 15 अगस्त को भारत की आजादी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन तिरंगा फहराकर देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है. लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के भी कुछ नियम हैं, जिन्हें हर नागरिक को जानना जरूरी है. भारत सरकार द्वारा बनाए गए Flag Code of India, 2002 में झंडा फहराने से जुड़ी सभी जरूरी बातों का उल्लेख किया गया है. चाहे आप घर, स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थान पर झंडा फहरा रहे हों, इन नियमों का पालन करना आपका कर्तव्य है. आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के नियम.झंडा किसे फहराने का अधिकार होता है?15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, जो दिल्ली के लाल किले से झंडारोहण करते हैं. इसके अलावा, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, जिला स्तर पर जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी झंडा फहराते हैं. आम नागरिक भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है.झंडा फहराने का समय:स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा सुबह के समय फहराया जाता है. यह समारोह आमतौर पर सूर्योदय के समय या सुबह 9 बजे के आसपास होता है. इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है और सलामी दी जाती है.फहराने और उतारने का तरीका:15 अगस्त को झंडा नीचे की ओर बंधा होता है, जिसे रस्सी खींचकर ऊपर की ओर खींचा जाता है और फिर खोला जाता है. इसे ‘फहराना’ कहते हैं. जबकि 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर होता है और सिर्फ ‘उद्घाटन’ किया जाता है.
