भोपाल : थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना पर पीएचक्यू सख्त, 5 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं,

भोपाल : थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना पर पीएचक्यू सख्त, 5 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं, दोबारा उसी पद पर वापसी पर रोक।भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पदस्थापना की अवधि और प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाए। यह आदेश 10 जून 2025 को विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार द्वारा जारी किया गया है। इसमें पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कुछ मुख्य बिंदुओं को दोहराया और पुनर्निर्देशित किया गया है।1. एक पद पर अधिकतम 5 वर्ष की पदस्थापनाकिसी भी कर्मचारी को थाने में एक ही पद पर सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं किया जाएगा।2. उपरोक्त अवधि पूरी होने के बाद पुनः उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगाकोई भी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी उपरोक्त अवधि पूरी हो चुकी है, उसे दोबारा उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएगा।3. पूर्व पद पर दोबारा पदस्थापना से पूर्व कम से कम 2 वर्ष का अंतराल आवश्यकयदि किसी कर्मचारी को उसी पूर्व पद पर फिर से नियुक्त करना हो, तो कम से कम दो वर्षरिपोर्ट : (दानिश खान)

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