कलेक्टर ने 12 लोगों के विरुद्ध 7 लाख 5 हजार 594 रुपए का अर्थदंड लगाया
खनिज के अवैध परिवहन और भंडारण करने पर हुई कार्यवाही
जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा जिले में अवैध रूप से खनिज भण्डारण और परिवहन पर लगातार कार्यवाहियां कर शिकंजा कसा जा रहा है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल द्वारा विगत 27 मई 2025 को 12 अनावेदकों के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर कुल 7 लाख 5 हजार 594 रुपए राशि की पेनाल्टी अधिरोपित कर सम्बन्धित को पेनाल्टी राशि जमा कराने के आदेश दिए गए है। जिसके अंतर्गत सभी अनावेदक के वाहन ट्रेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जब्त कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (2) के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त सम्बंधित पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जिसके जवाब अनावेदक वाहन चालकों ने उपस्थित होकर दिए और बगैर ईटीपी खनिज उत्खनन, परिवहन व भंडारण के अपराध को स्वीकार किया। उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर श्री जैसवाल द्वारा सम्बन्धित के विरुद्ध पेनाल्टी राशि अधिरोपित कर अनावेदक वाहन चालकों द्वारा अर्थशास्ति व प्रशनन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत प्रकरण का प्रशमन कर वाहन मुक्त करने का खनिज विभाग को निर्देश दिया है।
रिपोर्ट : स्टेट कोर्डिनेटर राज खान